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Saturday, 8 November 2014

सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से कराए पालन - कलेक्टर श्री अग्रवाल

सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से कराए पालन - कलेक्टर श्री अग्रवाल

खण्डवा (08नवम्बर,2014) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का तथा आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, और संबंधित समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, और समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों ने निर्देश दिए है कि - 
निर्वाचन के प्रचार के दौरान निजी संपत्तियों पर राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता व प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर, निर्वाचन प्रतिकों का चित्र आदि बनाकर सरकारी एवं गैर सरकारी भवनो को विकृत नहीं करे। ऐसे अशोभनीय कार्यो में लगे दलों, व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही की जायें।
राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता की मद 1-(4) एवं (6) में यह व्यवस्था है कि किसी भी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुज्ञा अपने अनुयायीओं को नहीं दंे। यदि कोई बिना भवन स्वामी की लिखित अनुमति के ऐसे आवंटित क्रियाकलापों में लिप्त होता है तो संबद्ध दल,संघ, निकाय, प्रत्याशी व्यक्ति को कानून के अधीन उसके विरूद्ध अभियोजना की कार्यवाही की जाए।
सार्वजनिक या बिना अनुमति निजी सम्पत्ति को विरूपित करने के प्रकरण अगर संज्ञान में आते है तो संलग्न सभी राजनैतिक दलों, निकायों, प्रत्याशियों के व्यय पर पोस्टरों, नारों और चिन्हों को तत्काल हटाने और विरूपित दिवालों, भवनों की सफेदी कराई जायें। व्यय का अभ्यार्थी का विवरण भी समयावधि में भेजे जिससे अभ्यार्थी के निर्वाचन व्यय में इसे सम्मिलित किया जा सके। 
वाहनों के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए है जिसके अनुसार -  इसके साथ ही राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु उपयोग में लाए जाने वाले वाहनों पर मूल अनुमति पत्र बायी ओर चिपकाकर प्रेषित किया जाना भी अनिवार्य है। बिना अनुमति के राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु वाहनों को उपयोग किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। 
क्रमांक/45/2014/1692/वर्मा

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