जिले में नगरीय निकाय आम निर्वाचन निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची जारी
नगर परिषद मूंदी और नगर परिषद पंधाना के एक-एक अभ्यार्थी शामिल
खण्डवा (09 नवम्बर,2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम चुनाव 2010 में महापौर/अध्यक्ष पद के अभ्यार्थियों द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नही किए जाने पर निरर्हित किया गया है। जिले में निरर्हित किए अभ्यार्थियों की सूची में नगर परिषद पंधाना के श्री शेख खॉ अबरार खॉ और नगर परिषद मूंदी में मंजू बाई शामिल है।
उक्त अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा-14 ‘ग‘ के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफलता के कारण नगर पालिक निगम के महापौर पद के अभ्यर्थियों को निरर्हित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-32 ‘ग‘ के अंतर्गत नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद के अध्यक्ष के अभ्यर्थियों को भी निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने पर निरर्हित किए जाने का प्रावधान है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय) जी.एस.डोडिया ने बताया कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 28 नवम्बर को होने वाला है। इसलिए आयोग द्वारा उक्त प्रावधान सार्वजनिक किए गए है। उन्होनें अवगत कराया कि अब तक निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहने पर निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों से संबंधित आदेश मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। निरर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आयोग द्वारा संबंधित जानकारी के लिए ऐसे निरर्हित किए गए अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त कर। जिले में नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है। नगरीय निकाय को निर्देशित किया गया है कि इन सूचियों का मिलान नगरीय निकायवार संधारित किए गए मध्य प्रदेश राजपत्र की प्रति से भी अवश्य कर लेवे। कार्यालय में संधारित निरर्हित पंजी में भी अद्यतन प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए है। सभी रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। जिससे कि नाम निर्देशन की संवीक्षा के समय जानकारी का उपयोग किया जा सके।
क्रमांक/51/2014/1698/वर्मा
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