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Wednesday, 29 October 2014

निर्वाचन आयोग मतदाताओं को शिक्षितए जागरूक करने के अभियान के लिये देगा नेशनल मीडिया अवार्ड

निर्वाचन आयोग मतदाताओं को शिक्षितए जागरूक करने के अभियान के लिये देगा नेशनल मीडिया अवार्ड

खण्डवा (29,अक्टूबर,2014) - भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा निर्वाचन 2014 में मतदाताओं को मतदान के प्रति शिक्षित एवं जागरूक करने के लिये अभियान चलाने वाले मीडिया हाउस को नेशनल मीडिया अवार्ड देगा। अवार्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अलग.अलग दिया जायेगा। आयोग ने सभी राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से निर्वाचन के दौरान श्रेष्ठ कार्य करने वाले दो मीडिया हाउस के नामांकन अनुशंसा सहित भेजने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने अवार्ड संबंधी 9 अक्टूबर के सर्कुलर को सीईओ की वेबसाइट पर भी अपलोड करने को कहा है। मीडिया हाउस अपना नामांकन सीधे आयोग को भी भेज सकते हैं। प्राप्त समस्त नामांकन पर आयोग द्वारा गठित ज्यूरी द्वारा विचार किया जायेगा। नामांकन सीईओ की अनुशंसा सहित आगामी 30 अक्टूबर तक आयोग को प्राप्त हो जाना चाहिये। मीडिया अवार्ड 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया जायेगा।
सिविल सोसायटी - लोकसभा निर्वाचन 2014 में मतदाता शिक्षा और जागरूकता पर सर्वश्रेष्ठ अभियान के संचालन के लिये आयोग सिविल सोसायटी संगठन पुरस्कार भी देगा। पुरस्कार के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ अधिकाधिक भागीदारी करने वाले सिविल सोसायटी संगठनों द्वारा इसके लिये नामांकन किया जा सकेगा। प्रत्येक नामांकन के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीध्जिला निर्वाचन पदाधिकारी की लिखित अनुशंसा सलंग्न करना होगी। स्व.नामांकन पर विचार नहीं होगा। आयोग ने राज्यों से पुरस्कार के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रविष्टियाँ आगामी 15 नवम्बर तक मांगी हैं। राष्ट्रीय सिविल सोसायटी संगठन पुरस्कार राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया जायेगा
क्रमांक/113/2014/1633/वर्मा

29 अक्टूबर को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार कतरन ........



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जिला पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रो का आरक्षण सम्पन्न

जिला पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रो का आरक्षण सम्पन्न
2 अनुसूचित जाति, 7 जनजाति, और 7 सीटंे अनारक्षित हुई
महिलाओं के लिए 8 सीटें आरक्षित
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सातों जनपदों के लिए भी निर्वाचन क्षेत्रों और जनपद पंचायत अध्यक्ष का हुआ आरक्षण
जहॉं पुनासा और छैगॉंवमाखन अनुसूचित जनजाति महिला वहीं हरसूद, बलड़ी अनारक्षित, खालवा अनुसूचित जनजाति और पंधाना अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित
खण्डवा जनपद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित







खण्डवा (28,अक्टूबर,2014) - त्रिस्तरीय निर्वाचन 2014-15 के अंतर्गत मंगलवार को कलेक्टर सभागृह में जिला पंचायत के सभी 16 क्षेत्रों के सदस्यों समेत जिले की सातो विकासखण्ड खण्डवा, पुनासा, बलडी, हरसूद, खालवा, छैगॉंवमाखन,और पंधाना में भी जनपद पंचायत सदस्यों और जनपद पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भी आरक्षण किया गया। यह आरक्षण चक्रानुक्रम और लॉटरी पद्धति के माध्यम से हुआ। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जनसंख्या के समानुपात में नियमानुसार आरक्षण की कार्यवाही की गई। जिसका की संपादन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन द्वारा नियुक्त विहित प्राधिकारी अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल, मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अमित तोमर, और सहायक संचालक पंचायत प्रकोष्ठ जम्बु जैन द्वारा की गई। इस दौरान सातों जनपदो के मुख्यकार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।   
जिला पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रों का हुआ आरक्षण - सर्व प्रथम जिला पंचायत सदस्यों के 16 निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण किया गया। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 , अनुसूचित जनजाति के लिए 7, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और अनारक्षित वर्ग के लिए 7 इस प्रकार कुल 16 सीटे आरक्षित हुई। जिसमें अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 4, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 और अनारक्षित वर्ग में 3 इस प्रकार कुल 8 सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित की गई।
  जिला पंचायत के 16 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए  - 
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनराक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया। 
सातों जनपदो के अध्यक्ष पदो का भी हुआ आरक्षण - त्रिस्तरीय निर्वाचन 2014 -15 के अंतर्गत आयोजित आरक्षण प्रक्रिया में जिले के सातों जनपद पंचायतो के अध्यक्ष पद का भी आरक्षण किया गया। जिसमें -
पंधाना विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला के लिए।
खालवा विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के लिए।
पुनासा विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
छैगॉंवमाखन विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
हरसूद विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित के लिए।
बलड़ी विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित के लिए।
खण्डवा विकासखण्ड में जनपद पंचायत अध्यक्ष पद अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित हुआ।
जनपद पंचायत खण्डवा में आरक्षण - मंगलवार को हुई आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत खण्डवा की स्थिति स्पष्ट हो गई। जिसमें अब त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में खण्डवा जनपद मंे अनुसूचित जाति के लिए 4 जनपद पंचायत क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 और सामान्य वर्ग के लिए 7 इस प्रकार कुल 23 जनपद पंचायत क्षेत्रो का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाआंे के लिए अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और सामान्य वर्ग में 4 इस प्रकार कुल 12 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनराक्षित  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनराक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
जनपद पंचायत पंधाना में आरक्षण - इसी प्रकार आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत पंधाना की स्थिति स्पष्ट हो गई। जिसमें अब त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में पंधाना जनपद में अनुसूचित जाति  2 , अनुसूचित जनजाति 13, अन्य पिछड़ा वर्ग 0, और सामान्य 10 इस प्रकार कुल 25 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 7, अन्य पिछड़ा वर्ग 0 और सामान्य 5 इस प्रकार कुल 13 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनराक्षित  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनुसूूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 अनुसूचित जनजाति  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 24 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।
जनपद पंचायत पुनासा में आरक्षण - वही आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत पुनासा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में अनुसूचित जाति के लिए 3 , अनुसूचित जनजाति के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0, और सामान्य वर्ग के लिए 12 इस प्रकार कुल 25 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 5, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 और सामान्य वर्ग में 6 इस प्रकार कुल 13 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 अनारक्षित महिला  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 24 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 अनारक्षित महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

जनपद पंचायत हरसूद में आरक्षण - इसी प्रकार आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत हरसूद की स्थिति स्पष्ट हो गई। जिसमें अब त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में हरसूद जनपद में अनुसूचित जाति 2 , अनुसूचित जनजाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग 3, और सामान्य 5 इस प्रकार कुल 12 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति 1, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 2 और सामान्य 2 इस प्रकार कुल 6 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित महिला  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित के लिए आरक्षित किया गया है।
जनपद पंचायत बलड़ी में आरक्षण - वही आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत बलड़ी में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में बलड़ी जनपद में अनुसूचित जाति के लिए 1 , अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3, और सामान्य वर्ग के लिए 3 इस प्रकार कुल 10 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 2, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 और सामान्य वर्ग में 0 इस प्रकार कुल 6 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

जनपद पंचायत खालवा में आरक्षण - इस तरह वही आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत खालवा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में खालवा जनपद में अनुसूचित जाति के लिए 1 , अनुसूचित जनजाति के लिए  17, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए  0, और सामान्य वर्ग के लिए  7 इस प्रकार कुल 25 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में 1, अनुसूचित जनजाति में 9, अन्य पिछड़ा वर्ग में 0 और सामान्य वर्ग में 3 इस प्रकार कुल 13 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 अनुसूचित जनजाति  के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 24 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। ।
जनपद पंचायत छैगॉंवमाखन में आरक्षण - इसके साथ ही आरक्षण प्रक्रिया के बाद जनपद पंचायत छैगॉंवमाखन की स्थिति स्पष्ट हो गई। जिसमें अब त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचनों में छैगॉंवमाखन जनपद में अनुसूचित जाति के लिए 4 , अनुसूचित जनजाति के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6, और सामान्य वर्ग के लिए 7 इस प्रकार कुल 23 जनपद पंचायत क्षेत्रों का आरक्षण हुआ। जिसमें महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति में 2, अनुसूचित जनजाति में 3, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 और सामान्य वर्ग में 4 इस प्रकार कुल 12 सीटे आरक्षित की गई।
जिसमें निर्वाचन क्षेत्रवार जानकारी इस प्रकार है -
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 1 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 3 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 5 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 7 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 8 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 13 अनुसूचित जाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 16 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 17 अनुसूचित जाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 18 अनुसूचित जनजाति महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 अनारक्षित महिला के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 21 अनुसूचित जनजाति के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 22 अनारक्षित के लिए।
निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 23 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है।

क्रमांक/105/2014/1625/वर्मा

23 सितम्बर से 26 अक्टूबर तक पेपर कतरन................











नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

नाम निर्देशन-पत्र के साथ देनी होगी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - नगरीय निकायों का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन-पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ-पत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि, आस्तियों, दायित्वों, शैक्षणिक योग्यताओं आदि की जानकारी भी देनी होगी। शपथ-पत्र का प्रत्येक कॉलम भरा जाना अनिवार्य है। 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अभ्यर्थी, किसी कॉलम को स्मरण करवाने के बाद भी भरने में असफल रहता है, तो जॉच के समय नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी कॉलम की जानकारी निरंक है, तो उस कॉलम में निरंक लिखा जायेगा। शपथ-पत्र निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र की दो अतिरिक्त कापी भी देनी होगी। शपथ-पत्र की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार भी करवाया जायेगा।
क्र./100/2014/1620/वर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के आरक्षण संबंधित प्रशिक्षण सम्पन्न

खण्डवा - ( 25 अक्टूबर ) - त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन आम चुनाव वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड और सरपंच के पद के आरक्षण के लिये विहित अधिकारी सीईओ जनपद पंचायत एवं ब्लाक पंचायत अधिकारियों का प्रशिक्षण 25 अक्टूबर शनिवार को जिला पंचायत सभागृह में दो चरणो में आयोजित किया गया। पंधाना, छैगंावमाखन एवं खण्डवा जनपद पचंायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण प्रातः 10.00 बजे से एवं हरसूद, बलडी, खालवा एवं पुनासा जनपद पंचायत के संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण दोपहर 2.00 बजे से आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान पंच एवं सरपंच के आरक्षण हेतु लाड डालने की प्रक्रिया, सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग अनारक्षित एवं 50 प्रतिशत महिलाओं के आरक्षण की प्रक्रिया को समझाया गया। इस दौरान शासन से प्राप्त निर्देशो की विस्तृत जानकारी सभी को दी गई। साथ ही अभी तक इन अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही व आगामी तैयारियों की चर्चा भी की गई। प्रशिक्षण जिला सहायक संचालक श्री जम्बू जैन के द्वारा दिया गया। 
क्र./99/2014/1619/वर्मा

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन

नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन
संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी

खण्डवा (21 ,अक्टूबर,2014) - नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदान दलों में संविदा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई जा सकेगी। संविदा कर्मियों की ड्यूटी शासकीय कर्मचारियों की कमी होने पर अपरिहार्य स्थिति में ही लगाने के निर्देश दिये गये हैं। 
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री आर. परशुराम ने कहा है कि ऐसे संविदा कर्मी की ड्यूटी लगाई जायेगी जिनकी सेवा निरंतर तीन वर्ष एवं उससे अधिक होगी। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के गठन पर संविदा कर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक-1 नहीं बनाया जाये। इन्हें मतदान अधिकारी क्रमांक-2, 3 एवं 4 बनाया जा सकता है। 
क्रमांक/86/2014/1605/वर्मा

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न

त्रिस्तरीय निर्वाचन के अंतर्गत आरक्षण पर प्रशिक्षण सम्पन्न
कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल भी हुए शामिल
आरक्षण कार्य में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर हुआ कार्य तो कड़ी कार्यवाही - कलेक्टर श्री अग्रवाल

खण्डवा (20,अक्टूबर,2014) - सरपंचो और पंचो के आरक्षण में किसी भी प्रकार कि सिफारिश पर यदि कार्य किया गया, तो यह कृत्य चुनाव कार्य मंे गड़बड़ी की श्रेणी में लेते हुए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसलिए सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें की ऐसी गलती न हो। यह स्पष्ट निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागृह मंे त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने दिए। उन्होंने स्पष्ट आदेश हुए कहा कि सभी प्राधिकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करे की आयोग द्वारा आरक्षण प्रक्रिया को लेकर प्राप्त निर्देशांे का अध्ययन कर लें। साथ ही इस दौरान आने वाली दिक्कतों का निराकरण भी वरिष्ठ अधिकारियों से करा लें। 
प्रशिक्षण में मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अमित तोमर ने बताया कि जिले में 27 अक्टूबर को सरपंचो एवं पंचो का आरक्षण किया जाएगा। वही 28 अक्टूबर को जनपद पंचायत सदस्यों एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण का कार्य होगा। 
  प्रशिक्षण के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सभी संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों को आरक्षण प्रक्रिया के पूर्व अपना पूरा होमवर्क करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी संबंधित अधिकारी आरक्षण कार्य की पूर्व तैयारी कर लें। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए अलग-अलग पर्ची तैयार कर लें। अलग-अलग लिफाफे तैयार कर लें। और सूकुन से बिना किसी गलती के यह कार्य संपादित करें। 
सरपंचो के आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने सीईओ जिला पंचायत श्री तोमर को 25 एवं 26 अक्टूबर को पृथक से आरक्षण प्रक्रिया का प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण में आने वाले सभी संबंधित अधिकारी अपडेट होकर अपनी जानकारी लेकर आयें और अपनी ग्राम पंचायतों के उदाहरणों पर आरक्षण प्रक्रिया को समझें। ताकि उन्हें कार्य के संपादन के दौरान कोई दिक्कत न आए। 
त्रिस्तरीय निर्वाचन में आरक्षण प्रक्रिया को लेकर आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सहायक संचालक पंचायत प्रकोष्ठ जम्बू जैन ने सभी अधिकारियों को आरक्षण संबंधी प्रक्रिया से परिचित कराया। साथ ही इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस. बघेल ने भी उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों के जवाब दिए। 
क्रमांक/84/2014/1603/वर्मा

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधान

नगरीय निकाय निर्वाचन में लागू होंगे पेड-न्यूज के प्रावधानआयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री परशुराम ने कलेक्टर्स को दिये निर्देश

खण्डवा (18,अक्टूबर,2014) - लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन की तरह नगरीय निकाय निर्वाचन में भी पेड-न्यूज के प्रावधान लागू होंगे। नगरीय निकाय निर्वाचन में व्यय की सीमा केवल नगरपालिक निगम के महापौर, नगरपालिका परिषद तथा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों के लिये ही निर्धारित है। अतरू पेड-न्यूज के प्रावधान केवल इन्हीं पर लागू होंगे। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर. परशुराम ने जिला कलेक्टर्स को पेड-न्यूज के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।
श्री परशुराम ने कहा है कि पेड-न्यूज के प्रावधानों का उद्देश्य निर्वाचन के दौरान प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता लाना, धन एवं बाहुबल की किसी भी निर्णायक भूमिका पर अंकुश लगाना और सभी अभ्यर्थियों के लिये एक समान अवसर उपलब्ध करवाना है। जिससे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हो सके।
जिला स्तरीय समिति - पेड-न्यूज की मॉनीटरिंग के लिये जिला एवं राज्य-स्तर पर मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) का गठन किया जायेगा। जिला-स्तरीय समिति में कलेक्टर अथवा उसके द्वारा मनोनीत अपर कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे। जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय का सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, कलेक्टर द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक तथा निष्पक्ष पत्रकार सदस्य होगा। समिति के सदस्य सचिव जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।
राज्य स्तरीय समिति - राज्य-स्तरीय समिति के अध्यक्ष, सचिव राज्य निर्वाचन आयोग होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव के लिये नियुक्त एक प्रेक्षक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष प्रतिष्ठित नागरिक, आयोग द्वारा मनोनीत निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकार और समिति द्वारा सहयोजित एक विशेषज्ञ सदस्य होंगे। आयुक्त जनसंपर्क द्वारा मनोनीत अपर/संयुक्त संचालक जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे।
पंजीकृत राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रस्तावित प्रकाशन और प्रसारण की अनुमति के लिये जिला-स्तरीय समिति में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी को प्रसारण के 3 दिन पूर्व तथा अपंजीकृत राजनैतिक दल एवं अन्य आवेदक को 7 दिन पूर्व आवेदन करना होगा। समिति दो दिन में आवेदन का निराकरण करेगी। किसी व्यक्ति या प्रेक्षक से प्राप्त शिकायत की जाँच कर समिति अपना प्रतिवेदन संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को देगी। रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थी को नोटिस भेजेगा, जिसका जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होगा। जवाब निर्धारित समय पर नहीं देने पर एक-तरफा कार्यवाही की जायेगी। इसके तहत संबंधित विज्ञापन को डीपीआर/डीएबीपी की दर के आधार पर कल्पित व्यय राशि की गणना करते हुए इसे अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में शामिल किया जायेगा। समिति राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशित प्रचार सामग्री की भी जाँच करेगी। समिति स्व-प्रेरणा से भी संदिग्ध पेड-न्यूज एवं प्रसारण की जाँच कर सकती है।
जिला-स्तरीय समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य-स्तरीय समिति में कर सकता है। राज्य-स्तरीय समिति अपील प्राप्त होने के 96 घंटे के भीतर उसका निराकरण करेगी। राज्य-स्तरीय समिति के आदेश के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर अपील राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष कर सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
क्रमांक/77/2014/1596/वर्मा

ग्राम सभा में दो अक्टूबर को होगा प्रारूप मतदाता सूची का वाचन

ग्राम सभा में दो अक्टूबर को होगा प्रारूप मतदाता सूची का वाचन
आयुक्त श्री परशुराम ने दिये कलेक्टर्स को निर्देश

खण्डवा (23, सितम्बर,2014) - आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग श्री आर.परशुराम ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आगामी दो अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा में फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का वाचन करवाने के निर्देश दिये हैं। इससे मतदाता निर्धारित समय में दावे-आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकेंगे। मतदाता सूची के संबंध में दावे तथा आपत्तियाँ 23 सितम्बर से 15 अक्टूबर तक ली जायेंगी।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने बताया है कि ग्राम सभा के दौरान ही प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा आवेदकों को दावे-आपत्ति के फार्म उपलब्ध करवाये जायेंगे। फार्म वहीं भरवाकर वापस भी लिये जायेंगे। प्रत्येक दावा-आपत्ति प्राप्ति केन्द्र के बाहर प्राधिकृत कर्मचारी का नाम, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर और उन ग्रामों का नाम जिनके दावे-आपत्ति उस केन्द्र पर प्राप्त किये जा रहे हैं, स्पष्ट प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। 
क्रमांक/22/2014/1493/वर्मा

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत

नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिवेदन करे प्रस्तुत
समय-सीमा की बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए निर्देश
सभी सही है, तो प्रमाण पत्र दे दो,
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मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे
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तहसीलदार स्वयं जाए आरआई और पटवारीयों के मथे ना बैठे
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पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण
डेटा बेस करे तैयार
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जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां

खण्डवा - (22  सितम्बर,2014) - सोमवार को कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित सर्व कार्यालय प्रमुखों की बैठक में कृषि महोत्सव की तैयारियों समीक्षा के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से पृथक-पृथक प्राप्त दावे आपत्तियों की जानकारी लेते हुए उनके निराकरण का रिव्यू किया। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी दावे आपत्तियों की प्रविष्टि जल्द से जल्द से जल्द ऑनलाईन करा दे। इसके साथ ही उन्होंने 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में मतदाता सूची का वाचन करने की जानकारी एवं निर्देश दिए। 
नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया क्या ? - नगरीय निकाय निर्वाचन समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं एसडीएम व तहसीलदारों से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने संबंधित जानकारी मॉंगी। जिस पर तहसीलदारों द्वारा पटवारी एवं आरआई के द्वारा मतदान केन्द्रों के निरीक्षण हो जाने की बात बताई गई। जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने कहा कि यदि सभी मतदान केन्द्रों का निरीक्षण हो गया है। तो मुझे निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। किसके पास निरीक्षण प्रतिवेदन है बताये ? जिस पर किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा जवाब न दे पाने पर उन्होंने शुरूआत से नगरीय निकाय के सभी मतदान केन्द्रों में निरीक्षण के निर्देश दिए।  
मुझे तो 190 मतदान केन्द्रों का फोटोग्राफ के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनों में प्रस्तुत करे - बैठक में पूर्व किए एवं कराए गए निरीक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किसी भी अधिकारी द्वारा न कर सकने पर कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने सभी संबंधित राजस्व एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों को आगामी सात दिनों में सभी 190 नगरीय निकाय के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर फोटोग्राफ के साथ प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करे कि वह स्वयं जाए या नायब तहसीलदार को भेजे। पटवारी और आरआई के भरोसे न बैठे। 
पंधाना एवं मूंदी के सीएमओ तो सभी मतदान केन्द्रांे पर जाकर निरीक्षण करे। वही नगर निगम आयुक्त अपने अधिनस्थ अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कराए। आगामी 14 दिनांे बाद मैं स्वयं मतदान केन्द्रों में जाकर वहॉं का जायजा लूॅंगा। 
पीठासीन अधिकारियों का 3-4 दिन में करे निर्धारण डेटा बेस करे तैयार - नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने उपजिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय को आगामी 3-4 दिनों में पीठासीन अधिकारियों का निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों की सूची जल्द से जल्द लेकर 3-4 दिनों में डेटा बेस तैयार कर ले। ताकि अक्टूंबर माह के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण का आयोजन किया जा सके। 
जिला अधिकारियों की ली क्लॉस, बताई नवीन ईवीएम मशीन की बारिकीयां - विगत सोमवार की तरह ही इस बार भी समय-सीमा की बैठक के बाद कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाए जानी वाली ईवीएम मशीन पर सभी जिला अधिकारियों की स्पेशल क्लास ली। जिसमें खुद मॉस्टर टेªनर्स बनकर कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अण्डर वोट, अनफिनीश्ड वोट, फिनीश्ड वोट, और मशीन तैयार करने जैसी अत्यन्त बारिक जानकारी भी प्रयोगिक रूप से जिला अधिकारियों को दी। 
साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस नवीन ईवीएम मशीन में  - 
नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकाय निर्वाचन में उपयोग में लाई जाने वाली ईवीएम में सिंगल विण्डो डिस्पले होगा। 
वही इस मशीन में सबसे महत्वपूर्ण डीएमएम डिवाईस होगी।
नगरीय निकाय चुनाव में एक कन्ट्रोल युनिट के साथ दो वेलेट युनिट महापौर और पार्षद की लगाई जाएगी। 
वही स्थानीय निकाय निर्वाचन में तीन वेलेट यूनिट सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, और जिला पंचायत सदस्य जोडी जाएगी।
ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन परम्परागत रूप से होगा। 
वही दृष्टिहिनों के लिए ब्रेल लिपि में क्रमांक उल्लेखित किए जाएगें। 
इसमें भी नोटा का ऑप्शन होगा। 
क्रमांक/97/2014/1468/वर्मा

जन-जन तक पहॅुचाए ईवीएम मषीन, कराए प्रदर्षन

जन-जन तक पहॅुचाए ईवीएम मषीन, कराए प्रदर्षन
सभी संबंधित अधिकारियों को कलेक्टर श्री अग्रवाल ने दिए निर्देष
अगली समय-सीमा की बैठक में ईबीएम मशीन का करे डेमोस्टेशन
जिला अधिकारियों को दे प्रशिक्षण 

खण्डवा (10सितम्बर,2014) - आगामी नगरीय निकाय एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन में पहली बार ईवीएम मषीन का उपयोग होना है। इसलिए जन - जन तक ईवीएम मषीन को पहॅुचाएॅं उनका प्रदर्षन कराए। ताकि आम जन ईवीएम मषीन की बारिकीयों को समझ सके जान सके। और चुनाव के समय अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग कर सके। यह निर्देष कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निकाय चुनाव श्री महेष अग्रवाल ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्वों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और नगरीय निकायों के अधिकारियों को दिए। 
उन्होंने आदेष देते हुए कहा कि सभी अधिकारी ईवीएम मषीनों का प्रदर्षन ऐसे स्थलों पर कराएॅं जहॉं अधिक से अधिक नागरिक उसे देख सके। साथ ही ईवीएम मषीन के प्रचालन की प्रक्रिया सीख सके। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देष दिए की ईवीएम मषीनों का प्रदर्षन अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, भीड़भाड़ वाले चौराहों, बाजार हाटो, में कराए। 
उल्लेखनीय है कि आगामी नगरीय निकाय के चुनावों में महापौर एवं पार्षदों के निर्वाचन के लिए भी अत्याधुनिक ईवीएम मषीन का उपयोग होना है। वही स्थानीय निकायों के चुनावों में भी सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन में भी इनका उपयोग होगा।
अगली समय-सीमा की बैठक में ईबीएम मशीन का करे  प्रदर्शन - इसके साथ ही कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगरीय निकाय एवं स्थानीय निर्वाचन को अगली समय - सीमा की बैठक में भी ईवीएम मशीनों के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सभी जिला अधिकारियों को ईवीएम मषीनों का महज प्रदर्शन ही नही ईवीएम मशीन के प्रचालन की बारिकियों की भी जानकारी होना चाहिए। 
कुछ स्थानों पर जनपद हरसूद में ईवीएम का किया गया प्रदर्षन - इसके साथ ही जिले में विभिन्न तहसीलों में ईवीएम मषीनों के प्रषिक्षण एवं प्रदर्षन का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत पुनासा एवं हरसूद में ईवीएम का प्रदर्षन कराने के साथ ही प्रषिक्षण का भी आयोजन किया गया। 
क्रमांक/56/2014/1426/वर्मा

नगरी निकाय निर्वाचन में होगा शपथ-पत्र का उपयोग

नगरी निकाय निर्वाचन में होगा शपथ-पत्र का उपयोग

खण्डवा (27 अगस्त,2014) - नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2014 में शपथ-पत्र का उपयोग किया जायेगा। शपथ-पत्र को मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सहज दृश्य स्थल पर रखा जायेगा।
शपथ-पत्र
मैं भारतीय लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं अपने देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं की मर्यादा को बनाए रखूँगा/रखूँगी। साथ ही स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करूँगा/करूँगी।
क्रमांक/138/2014/1344/वर्मा

प्रेक्षक महोदय द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा

प्रेक्षक महोदय द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा 

खण्डवा (23 अगस्त,2014) -पंचायत चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक श्री एम.एस. भिलाला 20 तारिख को खण्डवा पहॅुचे थे। जिस पर उन्होंने कलेक्टर श्री एम.के. अग्रवाल के साथ प्रथम चरण प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूची कार्य की समीक्षा की थी। तथा उन्होने कार्य की सराहना करते हुये संतोष व्यक्त किया। 
इसके बाद प्रेक्षक द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी जी.एस. डोडिया के साथ  खण्डवा, पंधाना, पुनासा, छैगॉवमाखन, हरसूद, किल्लौद, खालवा विकासखण्ड की पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची की समीक्षा की गई। खण्डवा जिले की मतदाता सूची की चेक लिस्ट 30 अगस्त तक वेण्डर द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराना थी। लेकिन वेण्डर द्वारा सातों विकासखण्डों की मतदाता सूची की चेक लिस्ट रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को समय से पूर्व उपलब्ध करा दी गई है। रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा चेक लिस्ट की जॉच उपरांत परिलक्षित त्रुटियों का वेण्डर से सुधार कार्य करवाया जा रहा है। प्रेक्षक श्री भिलाला द्वारा रजिस्ट्रीकरण/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा वार्डवार तैयार कराये गये नजरी नक्शों की भी सराहना की गई। मतदाता सूची का कार्य विधिवत एवं समय-सीमा में संपन्न कराया जा रहा है।  
क्रमांक/118/2014/1324/वर्मा

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 10 लाख

निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलेंगे 10 लाख

खण्डवा (04,अगस्त 2014) - नगरीय निकाय तथा त्रि-स्तरीय पंचायत के आम एवं उप निर्वाचन में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान घायल होने एवं मृत्यु पर परिजन को अनुग्रह राशि दी जायेगी। साधारण मृत्यु होने पर 5 लाख और हिंसक गतिविधियों के दौरान मृत्यु पर 10 लाख रुपये मृतक के परिजन को दिये जायेंगे।
सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान सामान्य घटना से अशक्त होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये दिये जायेंगे। इसी तरह हिंसक गतिविधियों के दौरान अशक्त होने पर 5 लाख रुपये दिये जायेंगे।
क्रमांक/18/2014/1224/वर्मा

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15
प्रेक्षक करेंगे फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारी का पर्यवेक्षण 

खण्डवा (03 अगस्त, 2014) - राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 के लिये बनाई जा रही फोटोयुक्त मतदाता सूची के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। आयोग द्वारा 45 प्रेक्षक नियुक्त किये गये हैं। जिसमें खण्डवा जिले के लिए श्री एम.एस. भिलाला को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। इनका मोबाइल नम्बर 9425093588 है।
प्रेक्षक प्रथम चरण में 19 से 23 अगस्त तक और द्वितीय चरण में 13 से 17 अक्टूबर तक संबंधित जिलों का भ्रमण कर फोटोयुक्त मतदाता सूची की तैयारियों का पर्यवेक्षण करेंगे।
क्रमांक/13/2014/1217/वर्मा

पंचायत आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

पंचायत आम निर्वाचन के लिये मतदाता सूची तैयारी कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15 के लिये फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। यह संशोधन द्वितीय चरण के कार्यक्रम में किया गया है।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि नवीन कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूचियों के प्रकाशन के संबंध में संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में सूचना भेजना तथा प्रचार-प्रसार करना 16 सितम्बर को और प्राधिकृत कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं सामग्री वितरण 19 सितम्बर को होगा। सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन तथा दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने का कार्य 23 सितम्बर को प्रारंभ होगा। दावे-आपत्तियाँ प्राप्त करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर है। इनके निपटारे की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। निराकरण के पश्चात 28 अक्टूबर तक परिवर्धन, संशोधन, विलोपन की पाण्डुलिपि तथा फार्म वेण्डर को डाटा एंट्री के लिये उपलब्ध करवाया जायेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा वेण्डर से प्राप्त चेक लिस्ट की जाँच एवं संशोधन एक नवम्बर तक होगा। वेण्डर द्वारा 5 नवम्बर तक अनुपूरक सूची का मुद्रण कर जिला कार्यालय को दी जायेगी। अनुपूरक सूची 12 नवम्बर तक मूल सूचियों से जोड़ी जायेगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 नवम्बर को होगा। इसी दिन से मतदाता सूची विक्रय के लिये उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण का कार्यक्रम यथावत रहेगा।
क्रमांक/04/2014/1210/वर्मा

पंचायत सचिवों की नवीन स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन

पंचायत सचिवों की नवीन स्थानांतरण नीति में आंशिक संशोधन

खण्डवा (01 अगस्त, 2014) - राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी की गई ग्राम पंचायत सचिवों की स्थानांतरण नीति 2014-15 में आंशिक संशोधन किया गया है। जिले में कार्यरत ऐसे ग्राम पंचायत सचिव, जिनका विगत 3 वर्ष में स्थानांतरण किया जा चुका है, उन्हें छोड़कर शेष समस्त ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण किये जायें। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी सचिव अपने मूल निवास की ग्राम पंचायत में पदस्थ नहीं रहे।
क्रमांक/02/2014/1208/वर्मा

Tuesday, 28 October 2014

मतदाता वोटर आई.डी. के लिये ऑनलाईन आवेदन की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेन्टर पर उपलब्ध.......

मतदाता वोटर आई.डी. के लिये ऑनलाईन आवेदन की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क एवं कॉमन सर्विस सेन्टर पर उपलब्ध.......

खण्डवा (25 जुलाई, 2014) -निर्वाचन आयोग के निर्देशानुरूप वोटर आई.डी. कार्ड के ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य के संबंध में खण्डवा जिले के समस्त एम.पी. ऑनलॉईन कियोस्क संचालकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा क्षेत्रीय क्षमता संवर्ध्दन केन्द्र में जिले के समस्त एम.पी.ऑनलाईन, सी.एस.सी. संचालकों की उक्त प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश के द्वारा आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में मतदाता आई.डी. कार्ड के निर्माण, संशोधन एवं डुप्लिकेटिंग के ऑनलाईन आवेदन कियोस्क लॉग इन से भरे जाने की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में पावर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन के द्वारा ऑनलाईन आवेदन के विभिन्न स्क्रीनशॉट्स को प्रदर्शित कर कार्ययोजना का विस्तृत जानकारी देते हुए आवेदनकर्ता के द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न दस्तावेजों के ऑनलाईन अपलोडिंग की भी जानकारी दी गई। 
इस परियोजना के आधार पर आवेदक कियोस्क संचालक कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन फॉर्म को विधानसभावार भर सकेंगे। जिसमें कियोस्क संचालक द्वारा फॉर्म को भरकर आवेदनकर्ता का नवीन फोटो, जन्म प्रमाण पत्र यथा शिक्षण संस्था द्वारा जारी अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र एवं अन्य, वर्तमान पते के प्रमाण संबंधी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बैंक पासबुक को स्केन कर अपलोड करेगा तथा सबमिट कर फॉर्म को रक्षित किया जावेगा। रक्षित करने उपरान्त प्राप्त पंजीयन संख्या को कियोस्क संचालक अपनी पंजी में संधारित कर एवं आवेदनकर्ता को एक प्रिंटआउट प्रदान करेगा। 
 आवेदनकर्ता कियोस्क द्वारा प्राप्त आवेदन के प्रिंटआउट को अपने क्षेत्रीय बूथ लेवल ऑफिसर के पास जमा करेगा, जिसे बूथ लेवल ऑफिसर सत्यापन उपरान्त प्रमाणित कर संबंधित कार्यालय को जमा कर संबंधित कार्यालय द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा प्राप्त उक्त आवेदन पर कार्यवाही की जावेगी तथा निर्धारित समय सीमा अधिकतम 08 दिवस में मतदाता आई.डी. बी.एल.ओ. को प्रदान कर मतदाता तक पहुंचायेंगे। साथ ही ऑनलाईन कार्य में तकनीकी सहयोग एवं निराकरण हेतु जिला स्तर पर जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस नोडल अधिकारी एवं सहायक प्रबंधक ई-गवर्नेंस सहायक नोडल अधिकारी होंगे। प्रशिक्षण आरसीबीसी प्रशिक्षक लोकेश शर्मा द्वारा दिया गया, साथ ही प्रशिक्षण में अन्य जानकारी निर्वाचन पर्यवेक्षक  डी.एल. कटारे द्वारा दी गई तथा उक्त परियोजना में तकनीकी सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस श्री सुधीर हरदेनियां एवं अंकेश सोमानी, तकनीकी सहायक द्वारा दी गई।
क्रमांक/140/2014/1167/वर्मा

त्रिस्तरीय पंचायत 2014-15 के लिए विकासखण्ड स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त

त्रिस्तरीय पंचायत 2014-15 के लिए विकासखण्ड स्तर पर रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त

खण्डवा (25 जुलाई, 2014) - त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने जिले की प्रत्येक विकासखण्ड के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त कर दिए है। यह आदेश श्रीमति गुप्ता ने मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश दिनांक 22 जनवरी 1996 के अंतर्गत जारी किया है। जिसमें उन्होंने - 


शास्वत शर्मा तहसीलदार खण्डवा को सम्पूर्ण विकासखण्ड खण्डवा एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
राजेश पाटीदार नायब तहसीलदार खण्डवा, को सम्पूर्ण विकासखण्ड छैगॉवमाखन एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
मुकेश काशिव तहसीलदार खालवा को सम्पूर्ण विकासखण्ड खालवा एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
महेन्द्र जोशी तहसीलदार हरसूद को सम्पूर्ण विकासखण्ड हरसूद एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
रत्नेश श्रीवास्तव, तहसीलदार पुनासा को सम्पूर्ण विकासखण्ड पुनासा एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
बृजेन्द्र रावत, तहसीलदार पंधाना को सम्पूर्ण विकासखण्ड पंधाना एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया।
प्रकाश परिहार, नायब तहसीलदार किल्लौद को सम्पूर्ण विकासखण्ड किल्लौद एवं जनपद पंचायत एवं जनपद पंचायत मंे समाविष्ट समस्त ग्राम पंचायतों के लिए विकासखण्ड स्तर के लिए रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया है।

क्रमांक/137/2014/1164/वर्मा

जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन 2014-15 के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रियंका गोयल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन 2014-15 के लिए डिप्टी कलेक्टर प्रियंका गोयल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त

खण्डवा (25 जुलाई, 2014) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत श्रीमति शिल्पा गुप्ता ने त्रि-स्तरीय आम निर्वाचन 2014-15 के लिए अधिकारियों की नियुक्ति रिटर्निंग ऑफिसर व सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में करने के आदेश जारी कर दिए है। जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश पंचायत नियम 1995 के नियम 20 तथा 21(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के आदेश दिनांक 22 जनवरी 1996 में दिये गये अधिकारों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के अंतर्गत जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के लिए डिप्टी कलेक्टर खण्डवा प्रियंका गोयल को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत नियुक्त किया है। 
क्रमांक/136/2014/1163/वर्मा

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2014 पूर्वादर््ध का कार्यक्रम जारी

नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2014 पूर्वादर््ध का कार्यक्रम जारी

खण्डवा (22 जुलाई, 2014) - नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2014 पूर्वादर््ध का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।  निर्वाचन की सूचना ऐसे रिक्त पदों के लिये नहीं जारी की जायेगी जहाँ परिषद् का कार्यकाल समाप्त होने में 6 माह से कम अवधि है। 
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना और स्थानों के आरक्षण संबंधी सूचना तथा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 21 जुलाई को हो चुका है। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 28 जुलाई है। नाम निर्देशन-पत्र अपरान्ह 3 बजे तक लिये जायेंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 30 जुलाई को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन एक अगस्त को होगा। मतदान 11 अगस्त को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से होगी।
क्रमांक/118/2014/1145/वर्मा

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी

मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी

खण्डवा (15 जुलाई, 2014) - नगरीय निकायों के आम निर्वाचन-2014 के लिये मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं चयन के लिये आयोग द्वारा मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदाता-सूची के प्रत्येक भाग, क्रमांक में सम्मिलित मतदाताओं के लिये एक पृथक मतदान-केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये। यदि वार्ड में मतदाताओं की संख्या कम होने के कारण उसे भागों में विभक्त नहीं किया गया है, तो सम्पूर्ण वार्ड के लिये केवल एक मतदान केन्द्र रहेगा। प्रत्येक वार्ड के लिये स्थापित मतदान-केन्द्र यथा-संभव उसी वार्ड की भौगोलिक सीमा के अंदर होना चाहिये।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री जी.पी. श्रीवास्तव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जहाँ तक संभव हो मतदान केन्द्र शासकीय कार्यालय या नगरपालिका/शासकीय उपक्रम के स्वामित्व या आधिपत्य के भवनों अथवा शासकीय विद्यालयों या शासन से सहायता प्राप्त विद्यालय अथवा संस्थाओं के भवनों में स्थापित किया जाना चाहिये। जहाँ तक संभव हो कोई मतदान-केन्द्र निजी भवन या परिसर में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु जहाँ ऐसा करना अपरिहार्य हो, वहाँ भवन स्वामी की लिखित सहमति ले कर, भवन अल्पकालिक अवधि के लिये अधिग्रहीत किया जाना चाहिये। निजी भवन के अधिग्रहण में यह अवश्य ध्यान रखा जाये कि भवन का स्वामी अथवा अधिवासी, नगरपालिका निर्वाचन में खड़ा कोई अभ्यर्थी या उसका कार्यकर्ता न हो तथा किसी राजनैतिक दल से संबंधित न हो। 
कोई भी मतदान केन्द्र पुलिस थानों, चिकित्सालयों, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों में स्थापित नहीं किया जाना चाहिये। वार्ड में पूर्व से जिन भवनों में नगरपालिका तथा लोकसभा/विधानसभा निर्वाचन के लिये मतदान-केन्द्र स्थापित किये जाते रहे हों यथासमय वहीं मतदान-केन्द्र स्थापित किये जायें। इससे मतदाताओं को अपने मतदान-केन्द्र का पता लगाने में परेशानी नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाये कि इन मतदान-केन्द्रों की भौतिक अवस्था अच्छी हो।
अत्यधिक भीड़-भाड़ से बचने और शांति और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नगरीय क्षेत्रों में चार से अधिक मतदान-केन्द्र एक ही भवन में स्थापित नहीं किये जाने चाहिये। यदि आवश्यक हो तो औचित्य स्पष्ट करें।
मतदान केन्द्रों की स्थापना मतदान क्षेत्र के अंदर ही की जाये। यदि कोई उपयुक्त भवन उस क्षेत्र में उपलब्ध न हो तब मतदान क्षेत्र से बाहर, जितना नजदीक संभव हो, मतदान-केन्द्र स्थापित किया जा सकता है। जैसे और जब भी कोई उपयुक्त भवन मिल जाये तब उस मतदान-केन्द्र को उसके मतदान क्षेत्र में आयोग की सहमति से वापस ले जाया जाये। अस्थायी रूप से खड़े किये गये मतदान-केन्द्र बनाने से बचना चाहिये। 
मतदान-केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यालय न हो। वृद्धों तथा विकलांग व्यक्तियों को परेशानी से बचाने के लिये जहाँ तक संभव हो, मतदान-केन्द्र भवन के भू-तल पर स्थापित किये जायें। शारीरिक रूप से निरूशक्त व्यक्तियों का प्रवेश आसान बनाने के लिये रेम्प उपलब्ध करवाये जायें। 
मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन भौतिक सत्यापन पश्चात् सुनिश्चित करें, जिससे उनकी स्थापना के पश्चात परिवर्तन किये जाने की स्थिति निर्मित न हो। भवन चयन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिले के पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) स्थल निरीक्षण करें। मतदान-केन्द्रों के भवन का चयन शीघ्र कर सूची आयोग को भेजने के निर्देश भी दिये गये हैं।
क्रमांक/75/2014/1102/वर्मा

मतदाता-सूचियों की तैयारी के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षक नियुक्त

मतदाता-सूचियों की तैयारी के पर्यवेक्षण के लिये प्रेक्षक नियुक्तश्री एम.एस.भिलाला होगें प्रेक्षक 

खण्डवा (07 जुलाई 2014) - मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन-2014 की मतदाता-सूचियों की तैयारी के पर्यवेक्षण के लिये 45 प्रेक्षक की नियुक्ति की गई है। प्रेक्षक प्रथम चरण में 9 से 11 जुलाई और द्वितीय चरण में 15 से 17 सितम्बर तक संबंधित जिलों का भ्रमण कर सूचियों की तैयारी का काम देखेंगे।
जिसके अंतर्गत खण्डवा जिले के लिए श्री एम.एस. भिलाला को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिसका मोबाईल नम्बर 9425093588 है। 
क्रमांक/33/2014/1060/वर्मा

पंचायत¨ं के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घ¨षित

पंचायत¨ं के उप निर्वाचन का कार्यक्रम घ¨षित
28 जुलाई क¨ ह¨गा मतदान
सरपंच का चुनाव ई.व्ही.एम. से ह¨गा

खण्डवा (02 जुलाई, 2014) - पंचायत¨ं में 30 अप्रैल तक रिक्त हुए पद¨ं, नवगठित पंचायत¨ं एवं उन पंचायत¨ं जिनका कार्यकाल पूर्ण ह¨ रहा है तथा जिन ग्राम पंचायत¨ं क¨ आरक्षण से अपवर्जित किया गया है, उनके आम/उप निर्वाचन-2014 का निर्वाचन कार्यक्रम घ¨षित कर दिया गया है। सरपंच का चुनाव ई.व्ही.एम. से करवाया जायेगा।
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन अ©र नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 7 जुलाई क¨ सुबह 10.30 बजे से प्रारंभ ह¨गा। इसी दिन सीट¨ं के आरक्षण की सूचना अ©र मतदान केन्द्र¨ं की सूची का भी प्रकाशन ह¨गा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई है। इस दिन शाम 3 बजे तक नाम निर्देशन-पत्र जमा किये जा सकते हैं। नाम निर्देशन-पत्र¨ं की संवीक्षा 15 जुलाई क¨ ह¨गी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 17 जुलाई 2014 है। निर्वाचन प्रतीक¨ं का आवंटन भी 17 जुलाई क¨ ही ह¨गा। मतदान 28 जुलाई क¨ तथा मतगणना, मतदान के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही ह¨गी। ई.व्ही.एम. से निर्वाचन करवाये जाने पर सरपंच पद की मतगणना 30 जुलाई क¨ विकासखंड मुख्यालय पर ह¨गी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 30 जुलाई क¨ विकासखंड मुख्यालय पर अ©र जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 31 जुलाई क¨ जिला मुख्यालय पर घ¨षित ह¨गा।
निर्वाचन कार्यक्रम की घ¨षणा के साथ ही संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील ह¨ गई है। चुनाव में मतदाता क¨ “न¨टा” का विकल्प भी दिया जायेगा।
सरपंच पद का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से करवाया जायेगा। यदि जिले में उपलब्ध ई.व्ही.एम. की तुलना में रिक्त पद¨ं की संख्या अधिक ह¨गी त¨ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक विकासखंड में कम से कम एक सरपंच का निर्वाचन ई.व्ही.एम. से अवश्य करवायेंगे।
क्रमांक/04/2014/1031/वर्मा

मतदाता जागरूकता अभियान में विद्यार्थी बनेंगे केम्पस एम्बेसडर

मतदाता जागरूकता अभियान में विद्यार्थी बनेंगे केम्पस एम्बेसडर 

खण्डवा (01 जुलाई, 2014) - मध्यप्रदेश नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2014-15 के लिये मतदाता जागरूकता अभियान (ैम्छैम्) में विद्यार्थिय¨ं क¨ केम्पस एम्बेसडर बनाया जायेगा। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थिय¨ं क¨ ही एम्बेसडर बनाया जायेगा। 
राज्य निर्वाचन आय¨ग के सचिव श्री जी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि केम्पस एम्बेसडर की नियुक्ति आय¨ग अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर राजनैतिक छवि क¨ चिन्हित कर की जायेगी। एम्बेसडर का चयन महाविद्यालय अ©र विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूची के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एनएसएस/एनसीसी के सहय¨ग से भी एम्बेसडर का चयन कर सकते हैं। क¨-एड महाविद्यालय¨ं में एम्बेसडर के रूप में एक बालक अ©र एक बालिका का चयन किया जायेगा। एम्बेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक गतिविधि से नहीं ह¨ना चाहिए। उसके विरूद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त ह¨ने की स्थिति में तत्काल कार्यवाही की जायेगी। प्रत्येक केम्पस एम्बेसडर का पुलिस सत्यापन करवाया जायेगा। 
केम्पस एम्बेसडर अपंजीकृत विद्यार्थिय¨ं, शिक्षक¨ं एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारिय¨ं अ©र उनके परिवार के सदस्य¨ं क¨ चिन्हित कर उनका पंजीयन करवायेगा। संस्थान परिसर में स्ल¨गन, प¨स्टर, वाद-विवाद, निबंध, जिंगल लेखन, गीत लेखन अ©र नुक्कड़ नाटक की प्रतिय¨गिता करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। स्काॅउट एवं गाइड, एनसीसी तथा एनएसएस जैसे संगठन के साथ समन्वय कर मतदाता पंजीकरण में उनका सहय¨ग करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एम्बेसडर क¨ मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता जागरूकता अभियान के कार्य के लिये जरूरी सामग्री एवं सहय¨ग प्रदान करेंगे। इनसे एक घ¨षणा पत्र भी लिया जायेगा। 
समयबद्ध कार्यक्रम
एम्बेसडर के चयन प्रस्ताव पर चर्चा 5 जुलाई तक की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश 10 जुलाई तक जारी कर दिये जायेंगे। एम्बेसडर का प्रशिक्षण 17 जुलाई तक किया जायेगा। इन्हें विभिन्न गतिविधि अ©र प्रतिय¨गिताअ¨ं की सूचना 18 से 22 जुलाई के बीच दी जायेगी। महाविद्यालय स्तर पर गीत, भाषण एवं अन्य प्रतिय¨गिता का आय¨जन 23 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में किया जाना है। केम्पस एम्बेसडर 29 अगस्त से 15 सितम्बर के बीच महाविद्यालय परिसर में अपंजीकृत विद्यार्थिय¨ं अ©र कर्मचारिय¨ं का पंजीकरण करवायेगा। एम्बेसडर 23 सितम्बर से 17 अक्टूबर के बीच स्थानीय स्तर पर महिलाअ¨ं, वंचित समूह¨ं, दूरस्थ क्षेत्र¨ं में स्थित मतदाता एवं बिखरे हुए समूह¨ं क¨ मतदाता पंजीकरण फार्म भरवाने एवं निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देंगे। 
क्रमांक/02/2014/1029/वर्मा


01 जुलाई से 22 सितम्बर तक पेपर कतरन................